आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय), भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 1 अप्रैल, 2018 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। Ayushman Bharat Yojana
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10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरम्भ किया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत घुटने की रिप्लेसमेंट, कोरोनरी बाईपास और अन्य जैसी महंगी सर्जरी भी शामिल हैं। वहीं महिलाओं के लिए गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ, नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें मानसिक बीमारी, डेंटल हेल्थकेयर और बुजुर्गों के लिए आपातकालीन चिकित्सा जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैं। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत COVID -19 का परीक्षण और उपचार मुफ्त में उपलब्ध है |

(पीएम-जय) की मुख्य विशेषताएं :
- (पीएम-जय) पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है।
- यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहया कराती है।
- 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।
- (पीएम-जय) सेवा संस्थान अर्थात “अस्पतालों” में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएँ निशुल्क प्रदान करती है।
- (पीएम-जय) चिकित्सा उपचार से उत्पन अत्यधिक ख़र्चे को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से नीचे पहुचा देता है।
- इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होतीं हैं।
- इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
- (पीएम-जय) एक पोर्टेबल योजना हैं यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकतें हैं।
- इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएं और पैकिज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ-टी और आई-सी-यू शुल्क इत्यादि जो मुफ़्त उपलब्ध हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।
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पीएम-जय के तहत लाभ :
भारत में कई सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं रही है जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक की धन राशि मुहैया कराई जाती थी जो असमानता उत्पन करती थीं। (पीएम-जय) समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये मुहैया कराती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निशुल्क उपलब्ध हैं।
- चिकित्सिक परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व ख़र्चा
- दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य
- गैर-गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएँ
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
- चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- अस्पताल में रहने का ख़र्चा
- अस्पताल में खाने का ख़र्चा
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल

इस योजना में 5,00,000 रुपये का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, यानेकि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। RSBY योजना के तहत पाँच सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी। उन योजनाओं से सीख लेते हुए, (पीएम-जय) की संरचना इस प्रकार की गई है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसके अलावा पहले से मौजूद बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि (पीएम-जय) में नामांकित होने से पहले किसी भी क़िस्म की बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित व्यक्ति उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए, और साथ ही पीएम-जय योजना के तहत सारे उपचार, प्राप्त करने के लिए पहले दिन से ही लाभार्थी है।
आयुष्मान भारत योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर –
0805-928-2008,0808-328-0131,
0803-979-6126,0806-574-4100
0805-901-5854