नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे इस आर्टिकल में मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना ” योजना के बारे में जानेगे। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। Kanya Abhibhavak Pension Yojana
सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जो कि बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओ में से एक यह भी है। Kan
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यह एक प्रकार की पेंशन योजना है. यह योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं उन्हे प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं। हमारे समाज में गरीब परिवारों के लिए बेटियों की शादी करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है.
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होगी इसमें हम अप्लाई किस प्रकार करेंगे क्या कागजात चाहिए होंगे मेरे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें मैं आपको इस में पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश का पूरा लाभ ले सके और आपको पेंशन लग जाए|

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन दस्तावेज :
- आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड|
- दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र |
- दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं ।
- दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं ।)
- विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ।
- बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि।
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योजना के लिए पात्रता :
- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक या अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से समबन्धित होना चाहिए।
- आवेदक केवल कन्या अभिभावक होने चाहिए। अर्थात जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है|
- बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
- दंपत्ति आय-कर दाता नहीं होने चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? :
- आवेदन कर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा |
- आवेदनकर्ता वेबसाइट पर जाएगा उसको वहां पर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा |
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़े और भरें. ध्यान रहें इसमें किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए. अगर किसी भी तरह की गलती हुयी तो फॉर्म रिजेक्ट माना जायेगा.
- जब फॉर्म फिल हो जाये तो सबमिट बटन पर क्लिक करें. अब इसका प्रिंट आउट निकालकर संभाल कर रख दे.

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लिए क्लिक करें –
- यदि आप इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो जानकारी को ध्यान से पढने के लिए लिंक पर क्लिक करें
- आवेदन करने के लिए आपको मप्र लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
- इसके बाद, आपको यहां “उपलब्ध सेवाएं” के कॉलम में “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” पर क्लिक करना होगा।
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