हेल्लो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस (coronavirus) के कारण 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण (Lockdown 2.0) का ऐलान किया है. उन्होंने 14 अप्रैल को खत्म हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया. हालांकि ये भी कहा कि ऐसे इलाके जो कोरोना हॉट स्पॉट के दायरे में नहीं आते, ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जा सकती है. New Guideline For Lockdown 2.0
ये भी पढ़िए : कोरोना वायरस से बचने के लिए बस इन 5 आसान बातों का रखें ध्यान
पीएम मोदी के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें साफतौर पर बताया गया है कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा? इसके साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है.

क्या खुला रहेगा? :
- आईटी कंपनिया 50 फीसदी कर्माचारियों के साथ काम कर सकती हैं.
- ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी.
- कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी.
- लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे.
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी.
- मोटर मैकेनिक और कार पेंटर को भी काम करने की इजाजत होगी.
- SEZ में उघोगों को इजाजत दी जाएगी.
- गावों में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत होगी.
- फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस और मछली की दुकान खुली रहेंगी.
ये भी पढ़िए : दिखाई दें ये संकेत तो समझ जाएं हो गया है कोरोना वायरस का अटैक
इसके अलावा राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे. बैंक ब्रांच और एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे. मनरेगा मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों और फेस मास्क लगाकर काम करने की अनुमति दी जाएगी.

जानें क्या बंद रहेगा? :
- पूरे देश में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर रोक.
- स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्त्रां और होटल भी बंद रहेंगे.
- सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बंद रहेंगे.
- दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा.
- राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी तीन मई तक नहीं होंगे.
- देश में सभी पूजा स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे.
- सड़कों पर थूकने पर जुर्माना और लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल जरूरी सामान ही उपलब्ध कराएं जाएंगे.
ये भी पढ़िए : टाइफाइड बुखार से बचाव के घरेलू इलाज